देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है जिसकी वजह से देश के नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सक्षम योजना का आरंभ 1 नवंबर 2016 को किया है। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं के लिए भत्ता व मानदेय देने के लिए सक्षम योजना चला रखी है। जिसके लिए शिक्षित बेरोजगार पंजीकरण कर सकते हैं। Haryana Saksham Yojana के लिए पहले Unemployment form भर कर Employment office में जमा करना पड़ता है जिसके बाद Saksham Yojana के आईडी अप्रूव होती है उसके बाद HARYANA SAKSHAM YOJANA के फॉर्म भर सकते हैं ।और योजना का लाभ केवल 18 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगार युवा ही ले सकेंगे इसके साथ ही आवेदक पत्र के परिवार की आय 3 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
राज्य सरकार की सक्षम हरियाणां योजना (Haryana Saksham Yojana) के तहत पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओ को विभागों में 100 घंटे काम करने पर 2000रु वेतन दिया जायेगा। इसके साथ ही 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता को मिलाकर (3000 +6000 ) 9000 रूपये का वेतन दिए जाने की बात कही गयी है। वही ग्रेजुएट युवाओ को 1500 रूपये के बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर (1500 +6000 ) 7500 रूपये का प्रतिमाह के हिसाब से वेतन दिया जायेगा
Saksham Yojana Haryana Key Highlights
योजना का नाम | सक्षम हरियाणा योजना |
आरम्भ की गई | रोजगार मंत्रालय द्वारा |
लाभार्थी | प्रदेश के बेरोजगार युवा |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | भत्ता एवं मानदेय देना |
लाभ | बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | hreyahs.gov.in/ |
Haryana Saksham Yojana 2023
Saksham Yojana Haryana का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट आदि होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट बेरोजगार युवा को नौकरी करने पर हर महीने 3000 बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर ₹9000 का वेतन प्रदान किया जाएगा तथा ग्रेजुएट युवा को ₹1500 रुपए केबेरोजगारी भत्ते को मिलाकर ₹7500 का वेतन प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नौकरी मिलने पर लाभार्थी को 1 महीने में 100 घंटे काम करना होगा और 1 दिन में 4 घंटे काम करना होगा। हरियाणा सक्षम योजना 2023 का लाभ प्रत्येक लाभार्थी 3 वर्षों तक उठा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Saksham Yojana Benefits
- Haryana Saksham Yojana का लाभ योग्य पत्रों को 3 साल तक दिया जायेगा।
- योजना की शुरुआत से राज्य के कई सारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य के 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। अर्थात इस योजना में केवल 21 से 35 साल तक के युवा ही आवेदन कर सकेंगे।
- और जो आवेदक इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पूर्ण कर चुके हैं वह इसमें आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के तहत उन आवेदकों को लाभ मिल सकेगा जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख से कम हो।
- हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी।
- हरियाणा सक्षम योजना के तहत, 100 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट को 900 रुपये प्रति माह, स्नातक को 1500 रुपये प्रति माह और स्नातकोत्तर को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
- राज्य के बेरोजगार युवा नागरिकों को दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी और नौकरी हासिल करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
Saksham Yojana Eligibility
हरियाणा सक्षम योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना जरुरी होगा लेकिन आवेदन के लिए आपको इसकी पात्रता ज्ञात होनी आवश्यक है। इस योजना में आवेदन के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ इस प्रकार से पात्रता निर्धारित की गई है।
- Haryana Saksham Yojana का लाभ लेने के लिए केवल राज्य के स्थाई निवासी युवा ही आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन कर्ता की परिवारिक आय 3 लाख रूपये से अधिक होफी तो वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- योजना के अंतर्गत राज्य के 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के ही युवा आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए आवेदक युवा का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण हुआ होना आवश्यक है।
- जो आवेदक इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके होंगे।
- इस योजना के तहत केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा ही आवेदन कर सकेंगे।
Saksham Yojana आवेदन प्रक्रिया
- सक्षम युवा योजना के लिए पहले रोजगार कार्यालय (Employment) रजिस्ट्रेशन करें।
- फिर उसके बाद सक्षम युवा योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट hreyahs.gov.in या Saral Portal पर जाएं
- सरल पोर्टल पर लॉगिन कर Saksham सर्च करें।
- अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें
- मेंबर का चयन कर ओटीपी दर्ज करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और दस्तवेजों को अपलोड करें
- प्रिंट आउट लें और कार्यलय में जमा कराएं।
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